बोर्ड का अध्यक्ष

सेना का स्टेशन कमांडर छावनी परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में, ब्रिगेडियर मनोज दत्तात्रेय जोशी, झाँसी छावनी परिषद के अध्यक्ष हैं।

बोर्ड अध्यक्ष के कर्तव्य निम्नानुसार हैं

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 21 के अनुसार अध्यक्ष छावनी परिषद के कर्तव्य हैं –

(1) प्रत्येक बोर्ड के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह:-

(क) जब तक युक्तियुक्त हेतुक से निवारित किया गया हो, बोर्ड के सभी अधिवेशनों को आयोजित करे और उनकी अध्यक्षता तथा उनमें सभी कारबार के संचालन का विनियमन करे;

(ख) बोर्ड के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन का नियंत्रण करे, निदेश दे और पर्यवेक्षण करे;

(ग) उन सभी कर्तव्यों का पालन करे और उन सभी शक्तियों का प्रयोग करे, जो इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अध्यक्ष पर विनिर्दिष्ट रूप में अधिरोपित किए गए हैं या उसे प्रदत्त की जाएं;

(घ) इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित किन्हीं निर्बन्धनों, परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करे तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो; और

(ङ) अधिवेशन के दौरान घोर अवचार की दशा में, किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भिन्न किसी सदस्य को, बोर्ड के अधिवेशन के शेष भाग में उपस्थित होने से निलम्बित करे ।

2) अध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा उपाध्यक्ष को उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट उन सभी शक्तियों और कर्तव्यों का या उनमें से किसी का प्रयोग करने के लिए सशक्त करेगा जो ऐसी किसी शक्ति, कर्तव्य या कृत्य से भिन्न है, जिसकी बाबत बोर्ड के संकल्प द्वारा अभिव्यक्ततः यह निषेध किया गया है कि वह उसका प्रत्यायोजन न करे।

3) अध्यक्ष द्वारा इस धारा के अधीन प्रत्यायोजित की गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या ऐसे किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन, ऐसे निर्बन्धनों, सीमाओं और शर्तों के, यदि कोई हों, जो अध्यक्ष द्वारा अधिकथित की जाएं और अध्यक्ष के नियन्त्रण और उसके द्वारा पुनरीक्षण के अधीन होगा।

4) उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश तुरंत बोर्ड को तथा कमान के मुख्य महासमादेशक अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।